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Saturday, 5 May 2018

सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, विवाह योग्य उम्र नहीं तो लिव इन में रह सकते हैं वयस्क कपल


Lucknow. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का शादी रद्द करने का फैसला पलटते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक विवाह हो जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने लिव इन को वैध मानते हुए कहा कि शादी के बाद भी अगर वर वधू में से किसी की भी उम्र विवाह योग्य उम्र से कम हो तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। 



पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता 


सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का हक किसी से भी नहीं छीना जा सकता। ना कोर्ट, ना कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन यह हक छीन सकता है। अगर युवक विवाह की उम्र 21 साल का नहीं हुआ है तो वह अपनी पत्नी के साथ लिव इन में रह सकता है। यह फैसला वधू पर भी लागू होता है। यदि उसकी उम्र विवाह योग्य नहीं है तो वह अपनी पति के साथ लिव इन में रह सकती है। इसके बाद वह विवाह योग्य अवस्था में आने पर चाहें विवाह करें या यूं ही साथ रहें। 


अदालत को नहीं निभानी चाहिए सुपर अभिभावक की भूमिका 


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अतिरिक्त संसद ने भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के संरक्षण के प्रावधान तय कर दिये हैं। कोर्ट ने इसी की व्याख्या करते हुए कहा कि अदालत को मां की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित होकर सुपर अभिभावक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। 


किस मामले में हुई सुनवाई 


जिस मामले में कोर्ट ने यह टिप्पणी दी है वह मामला केरल में अप्रैल 2017 का है। जहां रहने वाली युवती की उम्र तो 19 वर्ष है लेकिन लड़के की उम्र 20 वर्ष यानि विवाह योग्य उम्र से 1 साल कम है। आपको बता दें कि प्रेमी युगल द्वारा स्वेच्छा से शादी के बाद लड़की के पिता ने बेटी के अपहरण का मुकदमा दूल्हे पर दर्ज करवाया था। जिस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने लड़की को हैबियस कॉर्पस के तहत अदालत में पेश करने का आदेश दिया और पेशी के बाद विवाह को रदद् कर दिया। फिर लड़की को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही हिंदू हैं अतः हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत यह विवाह एक शून्य विवाह नहीं है। 

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